बड़ी खबर 👉 उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

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आज सचिवालय में 3 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

नई क्रेशर नीति लागू। इसके तहत अब पांच की जगह 10 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस।मैदानी क्षेत्रों में ₹20 लाख शुल्क जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 10 लाख रूपया शुल्क। नदी किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे क्रेशर

स्टार्टअप नीति में किए गए संशोधन प्रोत्साहन भत्ता 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया स्टार्टअप के लिए उत्तराखंड में कराना होगा रजिस्ट्रेशन और 50% रोजगार उत्तराखंड के बेरोजगारों को देना होगा

शिक्षा आचार्यों को जिन्होंने 2019 तक टीटी क्वालीफाई कर दिया है उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाएगी

उत्तराखंड सचिवालय के डीएमएमसी के कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन मैं विलय।

राज्य सरकार की ओर से हर जिले में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय। बड़े जनपदों में दो-दो रेडियो स्टेशन होंगे स्थापित

सहायक निदेशक बॉयलर के चार पद बढ़ा दिए गए जबकि संयुक्त निदेशक के 2 पद सृजित

कर्मचारी राज्य योजना में सहायक वित्त अधिकारी पद का नाम सहायक लेखाधिकारी किया गया

भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी

उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म

वैट से जमा होने वाले सेस के लिए खुलेगा खाता

उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना। योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया

व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियमों में बदलाव। 10% की जगह 30% कर्मचारियों की बनेगी यूनियन

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