उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए अच्छी खबर
स्थानांतरण अधिनियम लागू होने के पश्चात अपरिहार्य कारणों से वर्तमान तक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शतप्रतिशत स्थानांतरण क्रियान्वित नहीं होने की दशा में👉
अब शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को अग्रिम 2 वर्षों अर्थात 30 जून 2024 तक विस्तारित किया गया है
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