उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 उत्तराखंड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011 की धारा तीन द्वारा प्रदर्शित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार जन सामान्य को नियत समय सीमा की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना मे से राजस्व, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं पदामिहित अधिकारी के पदनाम सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पद नाम को निम्न वत संशोधित कर सूचित किया जाता है
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