*सूचनार्थ—–रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर रोका जाए👉👉👉👉👉👉👉👉👉 माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड ने दिए सरकार को आदेश*

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माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने दिया आदेश

माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया की रेड जोन से आ रहे लोगों को बॉर्डर पर किया जाए क्वॉरेंटाइन

आज दुष्यन्त मैनाली व सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि जहाँ तक संभव हो अन्य राज्यों से रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले लोगों को राज्य के बॉर्डर पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए और साथ में उनकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाए।

सुनवाई के दौरान आईसीएमआर द्वारा राज्य सरकार को एलिजा टेस्ट किट और आरटीसीटीपी किट जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया

राज्य सरकार को माननीय हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है किसभी बॉर्डर पॉइंट पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर तैयार करें तथा ऐसे सभी लोगों को जो अन्य राज्यों के रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें कम से कम 1 हफ्ते के लिए क्वॉरेंटाइन रखा जाए

यदि किसी में कोरोना संबंधी लक्षण हैं तो आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार उनका RC-PCR टेस्ट कराया जाए

साथ ही राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि सभी कोरोना अस्पतालों में पूर्व आदेशों के क्रम में आईसीयू व वेंटिलेटर संचालित कर दिए गए हैं और अन्य जगह भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध करायी जाएगी।

सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितेश झा और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ अमिता उप्रेती भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हुए।

मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया व जस्टिस रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई

मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी।

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