राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में कल से चौपहिया वाहनों का संचालन इवन तथा ऑड नंबर के हिसाब से होगा
इवन नंबर मतलब 2,4,6,8, 10 — – की तारीख को वह चौपहिया वाहन चलेंगे जिनके नंबर का अंतिम अंक इवन 2,4,6,8 हो
ऑड नंबर अर्थात 13579 11- – – -वाली तारीख को वह वाहन चलेंगे जिनके नंबर के अंत में ऑड नंबर हो
राजकीय वाहनों पर उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी
अंतरराज्यीय परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा सिर्फ कुछ शर्तो के आधार पर इजाजत मिल सकती है
राज्य में है जनपद के अंतर्गत एवं एक जनपद से दूसरे जनपद सार्वजनिक वाहनों का आवागमन हो सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की s.o.p. का पालन करना होगा।
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