108 सेवा वाली कंपनी कटघरे में

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उत्तराखंड में 108 सेवा चलाने वाली कंपनी कैंप को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि अन्नू पंत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि उक्त कंपनी के पास पूर्व में इस प्रकार की सेवा चलाने का क्या अनुभव है ।
सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त कंपनी के पास अनुभव हीनता के बावजूद इस कंपनी का चयन किया गया है।
यह भी बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट में अन्य राज्यों के मुकाबले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड राज्य को सबसे निम्न स्थान पर है । इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी कर यह प्रदेश ऐसी कंपनी के हवाले छोड़ दिया गया है। यह बेहद गंभीर विचारणीय विषय है।

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