*बड़ी खबर👉👉 उत्तराखंड सचिवालय में 46 सहायक समीक्षा अधिकारियों समीक्षा अधिकारी में पदोन्नति,,,,,,,,,*

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उतराखणड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ का सघर्ष फलीभूत हुआ, 46 सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पदोन्नति आदेश निर्गत, उतराखंड सरकारी सेवक अहरकारी सेवा में पदोन्नति शिथिलीकरण सेवा नियमावली (सशोधन) 2021 ( चयन वर्ष 01 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 ) उत्तराखंड राज्य मे कार्मिको के लिए सजीबनी, गोरतलब है कि शिथिलीकरण मूल नियमावली 2010, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 1674 दिनांक 23 नवंबर 2010 के के प्रविधान के अनुसार यदि कोई पद पदोन्नति से भरा जाता है तो ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति निम्नतर पद या पदो पर कोई निश्चित नयूनतम सेवा अवधि विहित हो तो पात्रता के क्षेत्र मे अपेक्षित सख्या मे पात्र वयक्ति उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदो पर यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित नयूनतम सेवा अवधि मे पचास प्रतिशत तक शिथिलीकरण का लाभ कार्मिकों के लिए पूरे सेवाकाल मे केवल एक बार के लिए अनुमन्य किया गया था,

लेकिन वर्ष 2016 मे आई ए एस एव पीसीएस अधिकारियों के बीच पदोन्नति मे विवाद के कारण शासनादेश दिनाक 14 अक्टूबर 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबन्धी विषयो यथा शिथिलीकरण, स्थानापन, पदोन्नतिया सेवा नियमावली मे एकरूपता लाने, एव सीधी भर्ती के विभिन्न पदो के सोपानो हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित कर नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक वित्तीय, पहलुओ पर विचार कर संस्तुति देने हेतु समिति का गठन किया गया शासनादेश दिनांक 04 सितंबर 2017 के द्वारा शिथिलीकरण पर रोक लगाते हुए समिति के अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थागित रखा गया नियमावली के स्थागित होने के कारण सचिवालय एव प्रदेश के समस्त कार्मिक इस लाभ वचित थे, हाइकोर्ट नैनीताल द्वारा भी इस नियमावली को बहाल किये जाने हेतु मार्च 2018 मे निदेशित किया गया

कार्मिकों की इस महत्वपूर्ण माग को उतराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ ने प्रमुखता से उठाते हुए कार्मिक सचिव, सचिव वित्त/गोपन के समक्ष प्रभावी ढग से अपना रखा, साथ ही जनप्रतिनिधियो, मा मंत्रिगणो के स्तर से दबाव बनाया, एव मा मुख्यमंत्री जी से मिलकर प्रकरण के समबन्ध मे विस्तारपूर्वक चर्चा की अध्यक्ष जीतमणि पैनयूली, उपाध्यक्ष राजेन्द्र रतूड़ी, महासचिव, प्रमोद कुमार ने बताया कि नियमावली स्थागित होने के कारण सचिवालय एव प्रदेश के अन्य विभागों मे शिथिलीकरण के लाभ से कार्मिक वचिंत थे, रोक के वावजूद भी उच्च अधिकारी को शिथिलीकरण का लाभ दिया गया, सघ के उपाध्यक्ष राजेन्द्र रतूडी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गयी सूचना के अंतर्गत प्राप्त 13 पृष्टों की सूचना, जिसमे उतराखणड नागरिक, उपभोक्ता मामले विभाग, उप विपणन अधिकारी, श्री नरेश सेमवाल को दिनांक 30 अप्रैल 2020 के द्वारा विपणन नियमावली 2013, सेवा शर्तो मे शिथिलता प्रदान करते हुए कार्मिक. विभाग द्वारा शिथिलीकरण दिया गया, तदोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त अधिकारी को मुख्य विपणन अधिकारी लेवल -13 के पद पर पदोन्नति की गयी, तत्कालीन गोपन/ वित सचिव द्वारा 02 साल प्रकरण को कैबिनेट मे लिस्टिंग नही किया गया, मा मुख्यमंत्री जी ने सघ की इस मांग के समबन्ध मे राज्य के कार्मिको हेतु कॉलेक्टिव निर्णय लेते हुए दिनाक 28 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडल मे शिथिलीकरण नियमावली 2010 को चयन वर्ष 30 जून 2022 तक पुनः लागू किये जाने का निर्याण लिया चार साल से शिथिल पडे इस प्रकरण को समीक्षा अधिकारी सघ द्वारा पुरजोर से किया, परिणामस्वरूप 09 नवम्बर 2021 को कार्मिक विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, सचिवालय समेत प्रदेश के अन्य विभागों मे कार्मिको की पदोन्नति की राह आसान हुई कार्मिक हितो के लिए समीक्षा अधिकारी सघ की बडी कामयाबी है उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री जीत मणि पैन्यूली जी के नेतृत्व में 46 सहायक समीक्षा अधिकारी के समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत होने पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सचिव प्रभारी सचिवालय प्रशासन विभाग एवं अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिकों का आभार व्यक्त किया गया और उम्मीद की गई कि भविष्य में उच्चाधिकारियों का सहयोग इसी प्रकार से उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ को मिलता रहेगा
🙏 जीत मणि पैन्यूली अध्यक्ष उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ🙏

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