शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत आज स्कूलों द्वारा फीस वसूले जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं
इसके अनुसार कोई भी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं वसूल सकते
जो अभिभावक फीस देने में सक्षम न हो वे स्कूल प्रबंधन को परिस्थितियां समझा कर फीस जमा करने के लिए कुछ समय मांग सकते हैं
जो अभिभावक नौकरियों पर हैं और उनकी आजीविका पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है उन्हें नियमित रूप से स्कूलों का ट्यूशन फीस देना होगा