केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अवर सचिव स्तर से नीचे अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। गर्भवती महिलाएं एवं दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गई है तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि कार्यालय में लोगों की संख्या अधिक ना हों तथा एक साथ एकत्रित ना हो।
केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दी गई है केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों व कार्मिकों को तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन रहेगा।
यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा सभी अधिकारियों व स्टाफ को अलग-अलग समय सारणी के अनुसार कार्यालय आना होगा इसके लिए संबंधित विभाग को रोस्टर तैयार करना होगा।
आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है की अवर सचिव व इससे ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा तथा घर में काम कर रहे अधिकारी तथा कर्मचारियों को टेलीफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
सभी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी पूरे वक्त मास्क पहले तथा कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करें। केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय दो विभागों में सुबह 9:00 से 5:30 और सुबह 10:00 से 6:30 के बीच तय किया गया है ताकि आते जाते समय कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी ना हो
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