मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रदान की 37 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अधीन विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 24 करोड़ 62 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के अंतर्गत विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 53 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 85 लाख रूपये, रसूलपुर, मंगोलपुरा, आर्यनगर तथा लालढांग के मध्य रवासन नदी पर 225 मी. स्पान झूला पुल के निर्माण हेतु 31.50 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्य हेतु 91.65 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मदन नेगी मोटाना मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य हेतु 83.51 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रदान की 10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अंतर्गत चनबौड़ी मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण हेतु 1 करोड़ 8 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ के अंतर्गत डंगोली-पाखु-सतसिलिंग के डामरीकरण कार्य हेतु 2 करोड़ 13 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न 13 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 87 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के अंतर्गत तिमली से खरकोटा होते हुए कालिंका मंदिर सुनार ढांढरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 47.77 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 करोड़ तक के उद्योगों के प्रस्तावों का अब जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा दी जायेगी स्वीकृति।
- 50 करोड़ से अधिक के औद्योगिक प्लांट एवं मशीनरी मद के प्रस्ताव ही राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को किये जायेंगे संदर्भित।
- प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में संशोधन करते हुए अब प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रू0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रू0 50.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा / अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री अमित नेगी द्वारा शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है। इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।