*बड़ी खबर 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक का कोविड कर्फ्यू,,,,,, बड़ी पाबंदियों के साथ,,, देखिए शर्तें*

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उत्तराखंड राज्य मैं कोविड-19 कर्फ्यू 11 मई से 18 मई तक बढ़ा दिया गया

11 मई 6:00 से 18 मई 6:00 बजे

नये कर्फ्यू में

शराब की दुकानें तथा बार बंद रहेंगे

राशन की दुकानें केवल 14 मई को सुबह 7:00 बजे से सुबह10:00 तक खुली रहेंगी

अंतर राज्य परिवहन में कारण बताकर ही यात्रा कर पाएंगे ,, वह भी गाड़ियों में 50% यात्रियों की शर्त के साथ

फल सब्जी मुर्गा मीट मच्छी अन्य आवश्यक सेवाओं की दुकाने सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेंगी

राज्य के अंदर परिवहन के लिए भी वाहनों में 50% ही यात्री का प्रावधान किया गया है

राज्य के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कारण बताना होगा

विस्तृत जानकारी

राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी। राशन (परचून) की दुकानें केवल 13 मई को खोले जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाएगा।
श्री उनियाल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है।

सोमवार से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान

18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जो मुफ्त में वैक्सीनेशन का निर्णय लिया था। उसका सोमवार को प्रदेश में विधिवत तौर से उद्धघाटन होगा। देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में मुख्यमंत्री उद्धघाटन करेंगे। इसके बाद एम. बी. डिग्री कालेज हल्द्वानी में भी 18-45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाये जा रहे अस्पताल के निरीक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे।

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