*राजकाज 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉जिला योजना में 12 जिलों के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत,,, चुनाव के दिन छुट्टी के आदेश*

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जिला योजना में 462 करोड़ 62 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 लिए धनराशि स्वीकृत

विभिन्न विकास कार्यों हेतु  12 जिलों के लिए स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों हेतु  12 जिलों के लिए 462 करोड़ 62 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत धनराशि को जल्द से जल्द अवमुक्त किया जाए। प्रदेश का संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। धनराशि समय पर आवंटित होने से ग्राउंड लेवल पर कार्य में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निदेश दिए।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना के अंतर्गत 12 जिलों के लिए 462 करोड़ 62 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखा गया है। इसमें सामान्य के तहत 361 करोड़ 41 लाख रूपए, एससीपी के तहत 86 करोड़ 32 लाख रूपए और टीएसपी के तहत 14 करोड़ 89 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

नैनीताल जिले के लिए 35 करोड़ 11 लाख, ऊधमसिंह नगर 37 करोड़ 10 लाख, पिथौरागढ़ 35 करोड़ 90 लाख, बागेश्वर 29 करोड़ 82 लाख, चम्पावत 29 करोड़ 18 लाख, देहरादून 49 करोड़ 73 लाख, पौड़ी 60 करोड़, टिहरी 47 करोड़ 61 लाख, चमोली 37 करोड़ 14 लाख, उत्तरकाशी 38 करोड़ 28 लाख, रूद्रप्रयाग 29 करोड़ 08 लाख और हरिद्वार के लिए 33 करोड़ 67 लाख रूपए की धनराशि जिला योजना में स्वीकृत की गई है।   

एक अन्य अपडेट👇

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत कार्यक्रमानुसार दिनांक 17 अप्रैल 2021 (शनिवार) को 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2021 हेतु मतदान होना नियत है। 

 उत्तराखण्ड शासन श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-445(1 ) / VI.1/ 21-331(श्रम)/2002 दिनांक 24 मार्च 2021 द्वारा 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2021 के लिए मतदान दिवस दिनांक 17 अप्रैल 2021 को बाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 262/ xxxi/(15)G/21-10(सा०)/2017 दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा 49-सल्ट, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय / अशासकीय कार्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु मतदान दिवस दिनांक 17 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 

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