*कोरोना कहर 👉 उत्तराखंड में सभी शॉपिंग मॉल बंद रखने के निर्देश जारी , मुख्य सचिव राज्य की जनता से अपील की है कि 👉*

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*सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नितेश झा ने उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड-19) 2020 के अन्तर्गत राज्य के भीतर सभी शॉपिंग मॉल्स को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कोरोना वायरस COVID- 19 से निपटने के लिए राज्य के समस्त नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी से बचने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान निरन्तर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने जनसामान्य से भ्रामक प्रचारों एवं अफवाहों से बचने की भी अपील की है।
मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक सेवाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्यान्न, तेल सब्जियाँ, फल, पैट्रोल, डीजल आदि दैनिक आवश्यकता की सभी सामग्रियों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की व्यवस्था भविष्य में भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य सचिव ने समस्त नागरिकों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन्स का पालन करने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर विश्वास रखते हुए अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड सरकार के हेल्पलाईन नम्बर 104 एवं 1800-180-1200 पर सम्पर्क करें

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