सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के उद्देश्य से पास कराए गए एक्ट को आज रूलक संस्था द्वारा माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
संस्था की ओर से एडवोकेट कार्तिकेय हरि गुप्ता द्वारा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष कहा गया कि सरकार द्वारा पारित एक्ट असंवैधानिक है।
माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक तथा भुवन चंद खंडूड़ी को नोटिस जारी किया है।
माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आवास भत्ता तथा अन्य अनेक भतों की देयता है। लाखों रुपयों की इस देयता पर रियायत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक्ट पारित किया गया।