ताजा अपडेट 👉 आज संपन्न उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

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आज उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

-श्राईन बोर्ड के सम्बन्ध में निर्णय —-
सीईओ- हिन्दू अनुयायी होगा। उपाध्यक्ष- हिन्दू अनुयायी होगा, किन्तु हिन्दू न होने की दशा में विभागीय मंत्री होगा।
इससे सम्बन्धित पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहित और पण्डों के हक-हकूक पूर्ववत यथावत बने रहेंगे।

-रिवर राटिंग की आयु सीमा पूर्व में 14 से 65 वर्ष थी। अब इसकी सीमा मैं 12 वर्ष से किसी भी आयु वर्ग को शामिल कर लिया गया है।काईकिंग की आयु सीमा पूर्व में 12से 50 वर्ष थी। अब इसकी सीमा 12 वर्ष से किसी भी आयु वर्ग को शामिल कर लिया गया है

-अनाथों से सम्बन्धित 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की नियमावली बनायी गयी।

-पशुपालन विभाग लिपिक संवर्ग सेवानियमावली बनायी गयी। इसके अन्तर्गत 3 संवर्ग – कुमाऊ, गढ़वाल एवं पशुलोक थे। अब पशुलोक संवर्ग को समाप्त करके गढ़वाल संवर्ग में शामिल किया गया । लेखा एवं आशुलिपिक पद को समाप्त किया गया।

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