गुरमीत को आरोपी ने मसूरी के एक होटल में में धारदार हथियार से गला रेत कर मारा था
आरोपी आशीष उर्फ मोनू पर आरोप सिद्ध हो गया है।
वर्ष 2016 में प्रेम नगर थाना क्षेत्र के इस मामले मैं मोनू था आरोपी, अब सिद्ध हो गया है उसका गुनाह ।
अब आरोप सिद्ध होने के उपरांत उसे आज कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास और 75 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई सुनाई गई।