ब्रेकिंग न्यूज👉 क्षेत्र और जिला पंचायत पदों पर दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने वालों को बड़ा झटका

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माननीय हाईकोर्ट ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने संबंधी याचिका पर कहा कि इस पर अब सुनवाई नहीं होगी।

सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने को कहा।

दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। परंतु इसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

अतः पुनः माननीय उच्च न्यायालय में 6 याचिकाएं दाखिल की गई।

आज इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के चुनाव में भी दो से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशी अगले पंचायत चुनाव अर्थात वर्ष 2024 के पंचायत चुनावों से पूर्व इस विषय पर अपील कर सकते हैं।

स्पष्ट हो गया है कि दो से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं।

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