नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायतों के चुनाव से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था इसकी समय सीमा 31 जुलाई समाप्त होते ही आज सरकार द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय न्यायालय से शपथ पत्र में कहा है कि उन्हें चुनाव करवाने हेतु 50 से 60 दिन तैयारी के लिए जबकि 120 दिन इलेक्शन करवाने हेतु समय सीमा की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार चुनाव पूर्व नियमावली के अनुसार ही किए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था के अनुरूप ही आरक्षण आवंटन भी किया जाएगा। पता चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पंचायत इलेक्शन ने अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट की शर्तें लागू होंगी। अब दो बच्चे से अधिक वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने की अर्हता नहीं रखेंगे। सामान्य प्रत्याशियों हेतु हाई स्कूल जबकि महिला तथा अन्य आरक्षित पदों हेतु प्रत्याशी की योग्यता आठवीं होना आवश्यक है
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