विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्य का पंचायती राज एक्ट पारित

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चतुर्थ विधानसभा का द्वितीय सत्र चला 11 घंटे।

-अब दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।

-त्रिस्तरीय चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता तय। सामान्य प्रत्याशियों हेतु शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल।

-महिला वह sc-st हेतु आठवीं तथा एससी-एसटी की महिलाओं हेतु पांचवी कक्षा तक की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई। एक साथ 2 पदों पर आसीन रहने पर रोक। ईवीएम तथा मतपत्र दोनों से किए जा सकते हैं चुनाव। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण।

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