बड़ी खबर👉👉 हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला,दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

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चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन तथा जस्टिस आलोक वर्मा की पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जिन प्रत्याशियों के वर्ष 2019 मैं पंचायत संशोधन एक्ट लागू होने से पहले दो से अधिक बच्चे हैं वह पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं । जिनके वर्ष 2019 मैं उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित पंचायत संशोधन अधिनियम पारित होने के उपरांत जिनके तीसरा बच्चा हुआ हो वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ।

गौरतलब है कि 25 जुलाई 2019 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायत संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। इस तिथि से पूर्व जिनके दो से अधिक बच्चे हों वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं।

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