उत्तराखंड में 12 जिलों में 30 नवम्बर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के आदेश हाइकोर्ट नैनीताल ने दिए हैं। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल होने है, कहा कि ऐसी स्थित वहां नही आनी चाहिए अगर आती है तो चुनाव आयोग कोर्ट की शरण में आ सकता है । प्रशासकों की नियुक्ति पर कोर्ट ने कहा है कि वे अपने कार्य करते रहेंगे, तब तक कोई प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे और उनकी वित्तीय शक्तियां सीज रहेंगी। इससे पूर्व कल 31 जुलाई को सरकार द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था जिस पर सुनाई हाईकोर्ट ने आज उपरोक्त निर्देश दिए।
इससे पूर्व कल 31 जुलाई को सरकार द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था जिसमे राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उन्हें चुनाव करवाने हेतु 50 से 60 दिन तैयारी के लिए जबकि 120 दिन इलेक्शन करवाने हेतु समय सीमा की आवश्यकता है
सूत्रों के अनुसार चुनाव पूर्व नियमावली के अनुसार ही किए जाएंगे। पूर्व अवस्था के अनुरूप ही आरक्षण आवंटन भी किया जाएगा। पता चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पंचायत इलेक्शन ने अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट की शर्तें लागू होंगी। अब दो बच्चे से अधिक वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने की अर्हता नहीं रखेंगे। सामान्य प्रत्याशियों हेतु हाई स्कूल जबकि महिला तथा अन्य आरक्षित पदों हेतु प्रत्याशी की योग्यता आठवीं होना आवश्यक है।