क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों हेतु नई अधिसूचना जारी

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भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में माह जुलाई / अगस्त 2014 में क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न हुए थे।
उक्त क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक 9.8. 2014 तथा जिला पंचायतों की की प्रथम बैठक 12. 8. 2014 को आहूत की गई थी। अपरिहार्य कारणों से पंचायतों के निर्वाचन उनके कार्यकाल अवसान से पूर्व नहीं करवाए जा रहे। अतः महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड की समस्त क्षेत्र पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि से उप जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है वहीं समस्त जिला पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि से जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है ( जनपद हरिद्वार छोड़कर)

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