उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी के कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक अहम फैसला देते हुए अगली तारीख तय की है।
हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है और अन्य विषयों के l&एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 11 जुलाई तय की गई है।
शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था इसमें B.Ed अनिवार्य किया गया था इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में B.Ed की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था।
2021 में हाईकोर्ट की एकल पीठ में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा की भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया । याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान कहा की लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्ति विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए।