राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा जनपद के अंदर यात्रा करने के लिए साथ ही अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने पर आवश्यक नियमों के पालन संबंधी विस्तारपूर्वक निर्देश जारी किए गए हैं
मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री उत्पल कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार👇
- जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार बफर जोन निर्धारित करेंगे
-राज्य में अंतर्जनपदीय अथवा अंतराजनपदीय यात्रा करने पर किसी भी प्रकार का क्वॉरेंटाइन नहीं होना पड़ेगा
- राज्य में देहरादून से अन्य जनपदों में यात्रा के लिए निम्न वर्णित लिंक (वेबसाइट) पर अप्लाई करना होगा
- 👉https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php
राज्य के अन्य किसी भी जनपद (देहरादून को छोड़कर ) से अन्य जनपद की यात्रा करने के लिए निम्न वर्णित लिंक (वेबसाइट) पर अप्लाई करना होगा 👇
👉https://policecitizenportal.uk.gov.in/e_pass
-अन्य राज्यों से आने वाले यात्री आवश्यक रूप से राज्य सरकार के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें,,, बाहरी जीवों के अति कोरोना संक्रमित क्षेत्रों से लौटे हुए लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वॉरेंटाइन तथा 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा
- किसी अति संक्रमित शहर से हवाई यात्रा कर उत्तराखंड लौटे व्यक्तियों को आवश्यक रूप से 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा।