माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने दिया आज एक बड़ा फैसला
चार धाम यात्रा के संबंध में बना हुआ बड़ा असमंजस आज खत्म
सरकार की और जनता की मांग को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने अब चार धाम यात्रा में आने के लिए पंजीकरण की बाध्यता को खत्म कर दिया है
और यात्रियों की संख्या का प्रतिबंध भी नहीं रखा गया है
चार धाम यात्रा में आने के लिए श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन की 2 डोज पूर्ण की हुई होनी चाहिए साथ ही 72 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट भी लाना होगा