उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी
कोरोना का इश्यू 29 जून प्रातः 6:00 से 6 जुलाई प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा जारी
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी लेंगे निर्णय
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक रहेंगे बंद
समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग देते हैं वह प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों में जाने के लिए rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी अभी भी
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार 29-30 जून 1, 2, 3 व 5 जुलाई को प्रातः 8:00 से शाम 7:00 तक खुले रहेंगे केवल रविवार को बंद होंगे
सिने मॉल शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे से संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगे
मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों में व जिला अधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटन स्थलों में बाजार रविवार को खोले जाएंगे और भीड़भाड़ वाले स्थानों आज में सैनिटाइज कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे
नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्टोरेंट भोजनालय ढाबे प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रह सकेंगे 50% क्षमता के साथ