*आवश्यक सूचना👉👉👉👉👉👉👉👉👉 अफवाहों पर न जाएं,,,,,, फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी,,,,,, सरकार ने किया स्पष्ट,,, जानिए क्या है मामला*

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सोशल मीडिया पर एक जानकारी प्रसारित की जा रही है जिसके बारे में सरकार ने संज्ञान लेते हुए स्थिति स्पष्ट की है

ज्ञात हुआ है कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को ₹4 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव एस.ए. मुरुगेशन यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि के मानकों में कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किए जाने का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर कोई भी राहत धनराशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है

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