20 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार का एक आदेश आया था जिसके अनुसार सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 प्रभाव को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक बंद रखने को कहा गया
इस आदेश में कुछ संशोधन किए गए हैं
इसके अनुसार अब राज्य के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे
उत्तराखंड में बैंकिंग के समय में परिवर्तन किया गया है
आप बैंकों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही लेन-देन हो पाएगा
2:00 बजे से 4:00 बजे तक बैंक अपने कार्य निपटा देंगे और 4:00 बजे बाद बैंक बंद हो जाएंगे