देवस्थान एक्ट के विरोध राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज लगभग आधा घंटा बहस हुई
माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सांसद हैं , अतः के द्वारा दायर की गई याचिका हाई कोर्ट रूल के अनुसार विधिक रुप से पोषणीय नहीं है। इस याचिका को खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया
याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार धार्मिक स्थलों को प्राप्त स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है
दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है