देश-विदेश , गृह मंत्रालय ने जारी की लॉक डाउन 02 की गाइडलाइंस👉👉
कोरोनो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 मई तक 19 दिनों के लिए की गई लॉकडाउन 2.0 की घोषणा के बाद आज गृह मंत्रालय द्वारा इसको लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। जिसके अनुसार कुछ चीजों में पूरी तरह से प्रतिबंध है तो कुछ में शर्तों के साथ आंशिक रूप से छूट दी गई है। परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। देश में अब तक 11,439 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जबकि 377 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीँ अब तक करीब 1306 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
लॉकडाउन 2.0 में (3 मई तक) इन पर रहेगा प्रतिबंध 👉👉👉👉👉👉
मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
थूकने पर लगेगा जुर्माना।
शादी ब्याह के समारोह, जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। टैक्सी सर्विस भी बंद रहेंगी।
स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक।
इन पर दी गई है छूट👉👉👉👉👉👉👉👉👉
किसानों को फसल की कटाई के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं।
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गई है।
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथौलौजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी।
बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे
एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी।