माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
पदोन्नति में आरक्षण समाप्त
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर हो। इसमें आरक्षण को आधार न बनाया जाए
माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई 15 जनवरी को पूर्ण हो गई थी तथा फैसला सुरक्षित रखा गया था
इस पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया।