माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने वकीलों की हड़ताल संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन तथा न्यायमूर्ति आलोक वर्मा कि संयुक्त पीठ ने फैसला दिया कि वकील किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते हैं।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया ईश्वर सांडिल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने निम्नवत फैसला दिया👇