जिला और क्षेत्र पंचायत में दो से अधिक बच्चों पर हाईकोर्ट ने कहा कल सुनेंगे, आरक्षण पर सकारात्मक

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जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनावों में दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों के योग्यता संबंधी याचिकाओं पर आज माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी । परंतु सोमवार की ही भांति आज मंगलवार को भी कोर्ट ने अगले दिन यानी कि कल सुनवाई करने की बात कही।

याचिकाकर्ता इतने आश्वस्त जरूर हैं कि 27 तारीख से पहले यदि माननीय हाईकोर्ट फैसला दे दे तो भी देर नहीं। क्योंकि 27 तारीख तक पहले चरण के चुनाव वाले नामांकन पत्रों की जांच होनी है, अतः माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास रखते हुए याचिकाकर्ता सही फैसला आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्हें विश्वास है कि दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका अवश्य मिलेगा।

दूसरी तरफ आज माननीय हाईकोर्ट में पंचायतों से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने माननीय हाईकोर्ट से अपील की थी 13 तारीख को चुनाव की घोषणा होने के उपरांत सरकार द्वारा पदों के आरक्षण बदले गए जिसे खारिज किया जाए।

गौरतलब है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा पंचायत पदों के आरक्षण में परिवर्तन किया गया था।

ब्लाक प्रमुख पदों के आरक्षण में परिवर्तन विषय की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी प्रमुख पदों पर इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अतः अभी इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा प्रधानों क्षेत्र पंचायत सदस्यों जिला पंचायत सदस्यों आदि के पदों के आरक्षण परिवर्तन पर न्यायालय ने कहा कि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ।अतः पदों के आरक्षण में किए गए परिवर्तन यथावत रहेंगे। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने सरकार को इन मामलों पर 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

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