माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के दो से अधिक जीवित संतानों वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ पाने संबंधी फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के फैसले को सही करार दिया है।
इस प्रकार आज राज्य की भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के फैसले के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी कि दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो। इसके विरोध में जोत सिंह बिष्ट एवं डॉ रमेश पांडे द्वाराअपील की गई थी कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के फैसले को सही मानते हुए दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में योग्य माना जाए। इस पर निर्णय लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया की हाई कोर्ट नैनीताल का फैसला सही है।