सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हाईकोर्ट ने कल का समय दिया है सुनवाई के लिए।
जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के पदों पर 2 से अधिक बच्चों वाले मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने इस मामले पर दायर तीन याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पंचायत संशोधन विधेयक 2019 के संशोधनों संबंधी अधिसूचना जारी हुए 2 माह बीत चुके हैं। इस पर सुनवाई आज ही क्योंकि जाए।