माननीय हाईकोर्ट के फैसले की सही व्याख्या हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन

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पंचायत चुनाव में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत चुनावों में 2 से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों संबंधी भ्रम को खत्म करने के लिए श्री जोत सिंह बिष्ट एवं अन्य द्वारा आज सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री रोशन लाल के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन दाताओं द्वारा कहा गया कि ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए आयोग की तरफ से अबिलम्ब सभी संबंधित को तुरंत निर्देश जारी किए जाएं कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव नामांकन पत्र लेने और दाखिल करने से रोका नहीं जाय। जोत सिंह बिष्ट एवं अन्य ने आग्रह किया कि मा0 हाईकोर्ट के आदेश में 2 से अधिक संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक को समस्त पंचायत संस्थाओं के पदों पर हटाई गई है, इसकी गलत व्याख्या न की जाये।उन्होंने कहा कि मा0  न्यायालय ने हमारा पक्ष तथा सरकार का पक्ष सुनने के बाद जो आदेश पारित किए, उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान के माता-पिता पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं।

ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त संज्ञान दिलाया गया कि सरकार तथा अन्य द्वारा कहा जा रहा है कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों को माननीय हाईकोर्ट के आदेश में छूट नहीं दी गई है।आदेश में धारा 8(1) (r) का उल्लेख होने के साथ केवल ग्राम पंचायत या कहा जाता तो फिर यह आदेश केवल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए माना जाता। परंतु आदेश में ग्राम पंचायत का उल्लेख नहीं करके पंचायत राज संस्थाएं (Panchayat raj institutions) कहा गया है जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि यह आदेश पंचायत की तीनों संस्थाओं के लिए दिया गया है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का अर्थ ही अपने आप में तीनों पंचायत है। 

ज्ञापन दाताओं ने उल्लेख किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त स्तर से एक एडवाइजरी जारी करने की बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 2 से अधिक संतान वाले केवल ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ सकते हैं।

कई जगह से सूचना मिल रही है कि कुछ रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र के साथ दो से अधिक बच्चे न होने का शपथ पत्र दिखाने पर ही नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं।

 अतः ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश की उचित व्याख्या करते हुए तीनों स्तर की पंचायतों में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से वंचित न किया जाए। प्रदेश में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो भी व्यक्ति नामांकन करना चाहता है उसे नामांकन पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही इच्छुक प्रत्याशी को आवेदन जमा करने दिया जाए। 

 ज्ञापन देने वालों में जोत सिंह बिष्ट, संजय भट्ट, शांति रावत, रेनु नेगी शामिल थे।

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