जोत सिंह बिष्ट बनाम सरकार तथा अन्य पांच अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पंचायत अधिनियम संशोधन पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट आगामी सोमवार को करेगा सुनवाई।
गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजने मैं अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। इस बीच उत्तराखंड सरकार का त्रिस्तरीय पंचायत राज एक्ट सामने आया जिसमें 2 बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई । इसके खिलाफ जोत सिंह बिष्ट तथा अन्य पांच याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट नैनीताल में रिट दायर की है जिस पर आज सुनवाई की प्रतीक्षा थी।
आज हाईकोर्ट की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहां की इन सभी वादों पर सोमवार को सुनवाई हो पाएगी और इसी दिन सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा।
अब देखना यह है हाई कोर्ट का निर्णय 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव की प्रत्याशा में बैठे लोगों के लिए राहत भरी होता है अथवा इन्हें निराश होकर घर बैठने का रास्ता दिखाता है।
इस बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें तैर रही हैं कि सरकार इस मामले पर राहत देने के लिए अध्यादेश लाने वाली है। यह खबर पूर्णरूपेण मन गणंत लग रही है तथा पूर्व में वायरल भी खबर ही प्रतीत हो रही है।