“कोरोना महामारी हेतु सरकार का अध्यादेश जारी”
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य कोई मुखावरण जैसे मास्क, गमछा या रुमाल आदि न पहनने पर, पहली व दूसरी बार 100 रुपये, तथा तीसरी व इसके बाद हर बार के लिए 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
लॉक डाउन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 500 तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
महामारी रोग के लिए सेवारत स्वास्थ्यकर्मी के प्रति दुर्व्यवहार या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर महामारी अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया जा सकता है।
इस अध्यादेश के जारी होने के पश्चात उत्तराखंड राज्य में महामारी निवारण के लिए अब कानून बना दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए सरकारी गजट में प्रकाशित अध्यादेश की प्रति तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 1 द्वारा जारी विनियमावली 👇🏻