उत्तराखंड सचिवालय में चली कैबिनेट बैठक में कुल 16 मुद्दों पर सहमति बनी
महत्वपूर्ण फैसले निम्नवत हैं👇
सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते नहीं कटेंगे मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक एकदिवसीय वेतन कोविड-19 जमा कराएंगे
सभी दायित्व धारियों का 5 दिन का वेतन प्रत्येक महीने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को हरी झंडी
रेड जोन में जा सकते हैं कई जिले कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चर्चा।
क्वॉरेंटाइन कर्मचारी या क्वॉरेंटाइन श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन पट्टों को 5 साल के लिए दिया जाएगा पहले 1 साल के लिए मिलते थे पट्टे।दो बार टेंडर निकालने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेंगे तो खनन पट्टा चलाएगा।
अब प्राचार्य को भी चिकित्सा निदेशक के समान अधिकार
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन
श्रम सुधार अधिनियम 1926 में आंशिक परिवर्तन
आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी देने के समय में इजाफा स्वास्थ्य विभाग में डीएम को दिए थे अधिकार अब फरवरी 2021 तक बढ़ाया समय
उत्तरकाशी में एक हजार मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज को मंजूरी
ग्राम पंचायत के गठन को 2/3 सदस्यों का निर्वाचन ना होने की दशा में किसी को भी छह माह के लिए नामित कर सकेगी सरकार
जिला योजना समिति की बैठक को लेकर अध्यादेश समिति के चुनाव न होने के चलते बजट नहीं हो पाया खर्च जिला अधिकारी प्रभारी मंत्री के आदेश पर कर सकेंगे बजट खर्च
पंचायती राज अध्यादेश लाई सरकार ,,अध्यक्ष, प्रधान के चुनाव ना होने वाले स्थानों पर नामित करने को मंजूरी। जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जाने पर 6 माह तक के लिए निर्वाचित रहेंगे।