गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जरूरी सामानों के साथ ही गैर जरूरी सामानों वाली दुकानें खोलने की भी इजाजत दी है
इसके अनुसार आवासीय कॉलोनियों के समीप दुकानों और stand-alone दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है
ग्रामीण व अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बाजार खुल सकते हैं,
शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनी की दुकानें खुल सकेंगे जिनमें 50% तक ही स्टाफ घटाया जा सकता है
सिनेमा हॉल, मॉल , शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम , स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क , थिएटर, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुल पाएंगी। हालांकि अंतिम फैसला राज्यों पर निर्भर