पूर्व सीएम हरीश रावत पर विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले के स्टिंग प्रकरण पर सुनवाई के बीच सीबीआई द्वारा हरीश रावत के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई थी
इस f.i.r. के विरुद्ध हरीश रावत ने माननीय हाईकोर्ट में प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका दाखिल की थी
उक्त पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई f.i.r. को चुनौती देते हुए कहा कि सीबीआई को एफ आई आर दर्ज करने का अधिकार नहीं है । जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है।