बड़ी खबर 👉 हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हेतु दिए सख्त निर्देश,

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माननीय उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को दिए सख्त निर्देश

जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख के चुनाव में खरीद-फरोख्त रोकने संबंधी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन तथा जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ मैं सुनवाई हुई और 2 अक्टूबर को सुनवाई के उपरांत फैसला रखा गया था सुरक्षित । आज यह फैसला आ गया है।

मा. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारी नियुक्त करें जिनके पास खरीद-फरोख्त संबंधी शिकायतें दर्ज कराई जा सकें और ठोस कार्यवाही हो।

माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग लिखित शिकायतों के बजाय सूचना और अखबारों की खबरों का संज्ञान लेकर हरकत में आए और एफ आई आर दर्ज करे।

माननीय हाईकोर्ट ने चुनाव में खरीद-फरोख्त रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव की अवधि दो-तीन माह के बजाय 7 से 10 दिनों की रखी जाए। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन खारिज करने व चुनाव टलने आदि संबंधी सूचनाएं लिखित में दी जायें।

माननीय हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह खरीद फरोख्त मामले में निष्क्रियता छोड़कर कोई ठोस कदम उठाने को आगे आये।

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