विधायक खरीद-फरोख्त व स्टिंग मामले में हुई सुनवाई।
सीबीआई ने हाई कोर्ट में 21 अगस्त को स्टिंग मामले में प्रारंभिक जांच पूरी होने की जानकारी दी थी।
3 सितंबर को सीबीआई द्वारा हरीश रावत विरुद्ध f.i.r. की थी दर्ज।
सुबह जब स्टिंग ऑपरेशन मामले पर बहस शुरू हुई तो पूर्व सीएम हरीश रावत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरू किया। सुबह 11:00 बजे से 1:00बजे तक लगातार कपिल सिब्बल बोलते रहे।
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का लिफाफा जब सामने आया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हरीश रावत की पेशानी पर बल पड़े और उनके विरुद्ध कोई बड़ा केस बनने जैसा लगा भी नहीं। भला यूं कहें कि लिफाफा खाली निकला।
भोजन अवकाश के बाद पुनः सुनवाई प्रारंभ हुई। अब सीबीआई की ओर से श्री राकेश थपलियाल एवं श्री संदीप टंडन ने पक्ष रखा। इसके उपरांत पुनः कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
आज की सारी बहस में यह तथ्य सामने आए कि 👉
१-यदि महामहिम राज्यपाल द्वारा जो सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी वह यदि असंवैधानिक प्रतीत हो तो भी यह केस स्वत: खत्म हो जाएगा।
२-यदि सरकार द्वारा जो सीबीआई जांच वापस लेने की पहल की गई थी वह वैद्ध करार दी गई तो उस शक्ल में भी हरीश रावत के विरुद्ध दायर केस खत्म हो जाएगा।
अगली सुनवाई 1 नवंबर को मुकर्रर की गई है। इस दिन मुख्य रूप से उपरोक्त दो मुद्दों पर ही रहने की संभावना है।
माननीय हाईकोर्ट में हरीश रावत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल तथा देवी दत्त कामथ उपस्थित थे