उत्तराखंड सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया
ज्ञात हो कि राज्य में चार धाम यात्रा के संबंध में माननीय हाईकोर्ट नैनी द्वारा द्वारा लगाई गई रोक के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई थी
आज सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक जारी रखने के निर्देश दिए
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परिषद को बैठक कर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए निर्णय लेने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा जिसके तहत सरकार ने वीकेंड में पर्यटक स्थल खोले जाने का निर्णय लिया था
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है