बड़ी खबर 👉 हाईकोर्ट ने कुलपति की नियुक्ति को अवैध करार दिया

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माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दून विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सीएस नौटियाल की नियुक्ति को अवैध करार दिया

याचिकाकर्ता यज्ञ भूषण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीएस नौटियाल की उक्त पद पर नियुक्ति गलत तरीके से हुई है

ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया था के दून यूनिवर्सिटी के कुलपति कभी भी प्रोफेसर पद पर कार्यरत नहीं रहे।

माननीय हाईकोर्ट ने उक्त नियुक्ति को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी गठित कर कुलपति की नियुक्ति की जाए

वाद संख्या wtsb 121 / 2019 पर हुआ निर्णय ।

याचिकाकर्ता के वकील एमसी पंत जबकि बचाव पक्ष के वकील कांति राम रजनी तथा विश्वविद्यालय के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र डोभाल पेश हुए कोर्ट में

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