त्रिस्तरीय पंचायत : हाईकोर्ट में आज प्रारंभ हुई सुनवाई, कल भी जारी रहेगी सुनवाई

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आज माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में 3:30 बजे उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 पर पुनर्विचार हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई प्रारंभ हुई । चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड श्री रमेश रंगनाथन तथा जस्टिस आलोक वर्मा की डबल बेंच ने उक्त विषय में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई प्रारंभ हुई।

शुरुआत में जोत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखंड सरकार संबंधी याचिका पर सुनवाई प्रारंभ हुई जोत सिंह बिष्ट के वकील एडवोकेट विजय बहादुर सिंह नेगी ने लगभग 40 मिनट तक माननीय हाईकोर्ट की पीठ के सामने अपना पक्ष रखा।

इसके उपरांत एक अन्य याचिकाकर्ता मनोहर लाल आर्य के वकील एडवोकेट बी डी उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा।

याचिकाओं पर कल सुनवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि जोत सिंह बिष्ट द्वारा उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक में ओबीसी को शैक्षिक योग्यता में कोई छूट न दिए जाने तथा पंचायतों में वार्ड मेंबर हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले प्रत्याशियों के न मिल पाने पर पद रिक्त होने की संभावना तथा प्रधान का पद रिक्त रहने पर उस पद पर उप प्रधान को नामित किए जाने के प्रावधान के विरुद्ध याचिका दायर की है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा दो बच्चों से अधिक बच्चों वालों को चुनाव से वंचित रखने के विरुद्ध भी याचिका दायर की गई है।

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