गड़बड़झाला👉 शासनादेश के हिसाब से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एसटी के लिए आरक्षित हो ही नहीं सकता तो देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद एसटी कैसे ?

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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम सूची पूर्व में घोषित तिथि से 1 दिन पूर्व ही जारी की जा चुकी है।

जारी सूची में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून का पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

ज्ञात हो कि पूर्व में जारी शासनादेश स्पष्ट दर्शाता है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एसटी के लिए आरक्षित हो पाने की कोई सूरत नहीं बनती।

एक फार्मूला है जो जातिगत आरक्षण तय करता है। इस फार्मूले के हिसाब से अनुसूचित जनजाति आरक्षण की स्थिति निम्नवत है👇

जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु अनुसूचित जाति आरक्षित पदों की संख्या =

(राज्य में कुल एसटी जनसंख्या ×जिला पंचायत अध्यक्ष के पद) ÷ राज्य की कुल जनसंख्या

(291903 × 13 )÷ 10086292
=.38

उक्त से स्पष्ट है कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु एसटी आरक्षण की एक सीट भी नहीं बन पा रही है (.38)

अब बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि 👉 आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए कैसे आरक्षित हो गया?

ज्ञात हो कि पूर्व में जारी शासनादेश में भी यह स्पष्ट उल्लिखित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई भी पद एसटी के लिए आरक्षित नहीं होगा

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