ध्यान दें 👉 भ्रांतियों से बचें,,,हाईकोर्ट का आज का फैसला सभी पर है लागू

Share

“ध्यान दें– भ्रांतियों से बचें, ”

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ पाने संबंधी फैसला विधि वेताओं की राय में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के सभी स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों पर लागू है।

माननीय न्यायालय द्वारा आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया जिसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में 25 जुलाई 2019 से पूर्व जिन प्रत्याशियों के 2 से अधिक बच्चे भी हैं वे पंचायत चुनाव लड़ पाने के लिए योग्य हैं।

फैसले के अंतिम पृष्ठ पर आखिरी पंक्ति में माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो लिखा गया है उसका अर्थ हुआ कि समस्त याचिकाओं को, जिन पर संयुक्त रूप से पंचायती राज अधिनियम संबंधी सुनवाई चल रही थी , इस फैसले से संयुक्त रूप से निस्तारित किया गया है।

You May Also Like